चिकित्सा सेवा से असंतुष्ट होना लापरवाही नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी अस्पताल में कथित तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा है, "चिकित्सा सेवा से असंतुष्ट होना लापरवाही नहीं है।" बकौल हाईकोर्ट, अगर किसी चिकित्सक ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित कौशल और क्षमता के साथ किया है तो उसे लापरवाह नहीं माना जा सकता है।

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