चौथी संतान पर नहीं मिलेगा मातृत्व अवकाश, इलाहाबाद HC ने सुनाया अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सरकारी कर्मी की पहले से दो या अधिक जीवित संतानें हैं तो वह मातृत्व-अवकाश की पात्र नहीं होगी, चाहे वह विशेष प्रसव के लिए पहली बार अवकाश मांग रही हो। याचिकाकर्ता चौथे बच्चे के लिए मातृत्व-अवकाश मांग रही थी व उसने पहली 3 संतानों के जन्म पर कोई अवकाश नहीं लिया था।

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