चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीज़न के लिए मांगे हैं कौन-कौनसे 11 दस्तावेज़?
चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीज़न के लिए 11 दस्तावेज़ सूचीबद्ध किए हैं। इनमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की आईडी या पीपीओ, राज्य सरकार का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक/डाकघर/एलआईसी का दस्तावेज़, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज़ और सरकारी मकान/ज़मीन का आवंटन पत्र शामिल हैं।