चुनाव आयोग नहीं बदल सकता फॉर्म 6, 7 और 8: SIR पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में SIR पर सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले से वोटर लिस्ट में शामिल लोगों से दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 क्यों भरवाया जा रहा है। यह फॉर्म नए वोटरों के पंजीकरण के लिए है।

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