चुनाव के शोर में आंखें नहीं मूंद सकते, वोटर्स को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार: SC
पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को निर्वाचन सूची में शामिल होने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि चुनावों की गहमागहमी और हंगामे से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। बकौल कोर्ट, व्यक्ति जहां पैदा हुआ वहां मतदाता बने रहने का उसका न केवल एक संवैधानिक बल्कि एक भावनात्मक अधिकार भी है।