चुनाव जीतते ही विधायक बन जाता है उम्मीदवार या सर्टिफिकेट मिलने के बाद होता है तय?
मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर सिर्फ जीत की घोषणा करते हैं लेकिन उम्मीदवार तभी विधायक माना जाता है जब वह निर्वाचन आयोग की मुहर और रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर वाला 'सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन' प्राप्त कर लेता है। इसके बाद विजेता को विधानसभा सचिवालय में शपथ लेनी होती है तभी वह विधायक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।