च्यवनप्राश के विज्ञापन को लेकर पतंजलि को झटका, हाईकोर्ट ने कहा- 3 दिन के अंदर हटाएं विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपना च्यवनप्राश वाला विवादित विज्ञापन 3-दिनों के भीतर सभी प्लैटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। डाबर ने आरोप लगाया था कि इस विज्ञापन में उसके च्यवनप्राश को 'धोखा' कहा गया है जिससे उसकी छवि खराब होती। हाईकोर्ट के मुताबिक, कंपनियां अपने उत्पाद की तुलना कर सकती हैं लेकिन दूसरों को बदनाम नहीं कर सकतीं।

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