चुनावी अनियमितता के मामले में जेडीएस विधायक गौरीशंकर को कर्नाटक एचसी ने अयोग्य करार दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेडीएस विधायक डी.सी. गौरीशंकर को विधानसभा चुनाव 2018 में मतदाताओं को फर्ज़ी बीमा बॉन्ड बांटकर चुनावी गड़बड़ी करने के मामले में उनकी सदस्यता से उन्हें अयोग्य करार दिया है। इस मामले में तुमकुरु ग्रामीण विधानसभा सीट से गौरीशंकर के खिलाफ हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी बी. सुरेश गौड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।