चुनावी बॉन्ड पर SBI को राहत नहीं,कहा-कल तक ECI को दें ब्योरा

चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक को SC से राहत नहीं मिली है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बैंक को कल तक यानी 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को देना होगा। यही नहीं, ईसीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

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