छात्रा से रेप करने के दोषी ट्यूशन टीचर को केरल के कोर्ट ने सुनाई 111 वर्ष की सज़ा
तिरुवनंतपुरम (केरल) की विशेष अदालत ने 2019 में एक छात्रा का रेप करने व उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के दोषी ट्यूशन टीचर को 111-वर्ष की सज़ा सुनाई और ₹1.05 लाख का जुर्माना लगाया है। दोषी की पत्नी को जब पता चला था कि उसके पति ने छात्रा का रेप किया है तो उसने खुदकुशी कर ली।