छोटी कर मांगों को वापस लेने के लिए प्रति करदाता ₹1 लाख की सीमा की गई निर्धारित

केंद्र सरकार ने छोटी कर मांगों को वापस लेने के लिए प्रति करदाता ₹1 लाख की सीमा निर्धारित की है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए कहा था कि सरकार पुरानी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस ले लेगी जिससे करीब 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

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