जीएसटी चोरी पर सजा के प्रावधान में बदलाव, अब 'कैद या जुर्माना या दोनों' का प्रावधान
जीएसटी परिषद ने जीएसटी संबंधी अपराधों के लिए अधिकतम 5-साल की कैद/जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया है। इसके तहत सजा को 'कैद और जुर्माने' से बदलकर 'कैद या जुर्माना या दोनों' कर दिया गया है। परिषद ने ₹5-करोड़ से अधिक लेकिन ₹10-करोड़ से कम की कर चोरी मामलों में 2-साल की कैद/जुर्माना या दोनों को मंजूरी दी।