'केबीसी' जैसे किसी रिऐलिटी शो में इनाम की पूरी राशि लोगों को नहीं मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 115BB और 194B के अनुसार, लॉटरी, गेम शो, बेटिंग या क्विज़ से कमाई ‘अन्य स्रोतों से आय’ में आती है जिसपर 30% टैक्स, 4% सेस और लागू अधिभार भी जुड़ जाता है। ₹10,000 से अधिक राशि पर आयोजक टीडीएस काटते हैं।