जिम और स्विमिंग पूल के लिए क्या अलग से चार्ज कर सकती है हाउसिंग सोसायटी?
हाउसिंग सोसायटीज़ में मेंटेनेंस के बावजूद जिम/स्विमिंग पूल के लिए अलग चार्ज वसूलने को लेकर कानूनी नियम हैं। डीड ऑफ डिक्लेरेशन और सोसायटी के बायलॉ में उल्लेख होने पर ही यह चार्ज वैध माने जाते हैं। यह शुल्क पारदर्शी, उचित और सभी के लिए समान होना चाहिए। मनमाने तरीके से अतिरिक्त चार्ज वसूलना कानूनी विवाद का कारण बन सकता है।