जीवन बीमा लेने वालों सावधान, इस गलती पर नहीं मिलेगा क्लेम! SC ने समझाया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी लेते समय प्रपोज़ल फॉर्म में पूर्व की पॉलिसियों का खुलासा नहीं करने पर क्लेम देने से इनकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "बीमा एक पूर्णतः वैध अनुबंध है इसलिए आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह पॉलिसी लेते समय सभी तथ्यों का खुलासा करे जिससे बीमा कंपनी जोखिम स्वीकार कर सके।"