जीवनसाथी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आने से रोकना क्रूरता के बराबर हो सकता है: तेलंगाना HC
तेलंगाना हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जीवनसाथी को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आने से रोकना क्रूरता के बराबर हो सकता है। कोर्ट ने कहा, "पति/पत्नी द्वारा एक-दूसरे के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा या काम की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य 'क्रूरता' की श्रेणी में आएगा।"