जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी शरणार्थियों को दिया गया ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार दे दिया है जिसके बाद अब वे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों के बराबर सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद भारत सरकार ने इन शरणार्थी परिवारों को डोमिसाइल स्टेटस दिया था। पश्चिम पाकिस्तान से 1947 में 5,764 परिवार जम्मू-कश्मीर आए थे।