जर्मनी में जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है। जर्मनी के कानून के मुताबिक, अगर कैदी को लगता है कि जेल में उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया जाता है तो उसे जेल से भागने का अधिकार दिया गया है। जर्मनी में हर व्यक्ति का स्वतंत्र होना उसका हक माना जाता है इसलिए इसे कानूनी मान्यता दी गई है।