जल्द ही मृत ग्राहकों से जुड़े क्लेम का 15 दिन में निपटान करेंगे बैंक, RBI कर रहा है विचार
मृत ग्राहकों के बैंक खाते और लॉकर से जुड़े क्लेम का निपटान बैंक द्वारा 15 दिन के भीतर करने पर आरबीआई विचार कर रहा है। देरी होने पर नामांकित व्यक्ति को मुआवज़ा देने का भी प्रावधान होगा। इसके लिए आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड क्लेम फॉर्म और आसान प्रोसेस का ड्राफ्ट जारी किया है जिसपर 27-अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं।