जीएसटी परिषद के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या है एसयूवी की परिभाषा?

जीएसटी परिषद ने शनिवार को बताया कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) पर 22% मुआवज़ा उपकर लगेगा। साथ ही, परिषद ने एसयूवी की परिभाषा भी स्पष्ट की है। जीएसटी परिषद के मुताबिक, अगर किसी वाहन की इंजन क्षमता 1,500 सीसी से अधिक, लंबाई 4,000 मिलीमीटर से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर या उससे अधिक है तो उसे एसयूवी माना जाएगा।

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