ट्रेन हादसे में शव से टिकट नहीं मिला तो भी मिलेगा मुआवजा, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेन दुर्घटना में यात्री की मौत के बाद शव से टिकट नहीं मिलने पर मुआवजा खारिज करने को गलत ठहराया है। अदालत ने रेलवे दावा अधिकरण का फैसला रद्द कर परिजनों को ₹8-लाख/6% ब्याज देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे से जुड़े नियमों को उदारता से समझना चाहिए, ताकि परिवारों को न्याय मिल सके।

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