झगड़े के दौरान अंडकोष दबाने को हत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा है कि झगड़े के दौरान हत्या की मंशा के बिना अंडकोष दबाने को हत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जेल की सज़ा 7-साल से घटाकर 3-साल कर दी। बकौल कोर्ट, याचिकाकर्ता ने हत्या की तैयारी की होती तो वह घातक हथियार ला सकता था।

Load More