टैक्स चोरी पकड़ी गई तो 6 साल बाद भी खुलेगा कच्चा-चिट्ठा! क्या हैं न्यू इनकम टैक्स के नियम
नए इनकम टैक्स ऐक्ट-2025 के तहत री-असेसमेंट नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब टैक्स चोरी पकड़े जाने पर विभाग 6-साल तक पुराने मामलों को खोल सकता है, खासकर जब छिपाई गई आय ₹50-लाख से ज़्यादा हो। नए नियमों में नोटिस भेजने की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सिस्टमैटिक बनाया गया है जहां रिस्क-डेटा के आधार पर ही कार्रवाई होगी।