भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, रेल में सफर के दौरान शराब, पेट्रोल-डीज़ल, खाली और भरे गैस सिलिंडर, सिगरेट, बारूद, मृत मुर्गी, स्टोव, पटाखे, बदबूदार वस्तुएं और खतरनाक केमिकल ले जाने पर प्रतिबंध है। इन्हें ले जाना दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम 1989 के तहत ₹1,000 तक जुर्माना और जेल की सज़ा हो सकती है।