ट्रेन में बेटिकट या वैध टिकट के बिना पकड़े जाने पर कितना फाइन वसूल सकता है टीटीई?

रेलवे ऐक्ट-1989 के सेक्शन-138 के मुताबिक, बेटिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री से टीटीई ₹250 के न्यूनतम जुर्माने के साथ तय की गई दूरी का किराया वसूल सकता है। इसके अलावा, स्लीपर कोच का टिकट लेकर एसी कोच में सफर करने वाले यात्री से टीटीई ₹250 के न्यूनतम जुर्माने के साथ पूरी यात्रा का किराया वसूल सकता है।

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