ट्रेन में बजाया बाजा तो बजेगा बैंड! मोबाइल स्पीकर से चलाया गाना तो लगेगा ₹1000 जुर्माना व होगी जेल
दक्षिण रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मोबाइल स्पीकर पर तेज़ आवाज़ में गाने, रील/वीडियो चलाने वाले यात्रियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहली बार गलती पर ₹1,000 तक जुर्माना और ट्रेन या परिसर से बाहर किया जा सकता है। चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल, ₹5,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।