ट्रेन से गिरकर पैर गंवाने वाले यात्री को दिल्ली HC ने दिया ₹8 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में फरीदाबाद से दिल्ली जाते समय चलती ट्रेन से गिरकर पैर गंवाने वाले एक यात्री को ₹8 लाख का मुआवज़ा दिए जाने का निर्देश दिया है। रेलवे ने पीड़ित के मुआवज़े के दावे को उसकी लापरवाही बताते हुए खारिज किया था जिसपर कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने पीड़ित के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया।