ट्रेन से तकिया, चादर या कंबल चुराते हुए पकड़े जाने पर क्या है सज़ा का प्रावधान?

ट्रेन में मिलने वाले तकिए, चादर या कंबल को चुराते हुए पकड़े जाने पर रेलवे प्रॉपर्टी ऐक्ट-1966 के तहत सज़ा का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे अपराधियों को 5-साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। हालांकि, पहली बार यह अपराध करते हुए पकड़े जाने पर 1-साल की सज़ा या ₹1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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