ट्रेन हादसा होने पर क्या है रेलवे इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया?
ट्रेन हादसा होने पर रिज़र्वेशन के बाद आईआरसीटीसी की तरफ से भेजे गए इंश्योरेंस संबंधित लिंक से बीमा क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए रेलवे अथॉरिटी की ऐक्सीडेंट की पुष्टि की रिपोर्ट देनी होती है और हादसे के 4 महीने में बीमा क्लेम हो सकता है। मृतक के परिजन व पूरी तरह विकलांग यात्री को ₹10 लाख मिलते हैं।