ट्रंप IEEPA के तहत देशों से $1 भी टैरिफ नहीं ले सकते: US सुप्रीम कोर्ट
यूएस सुप्रीम कोर्ट के अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल-फेंटानिल टैरिफ पर फैसले के अनुसार, जिस इंटरनैशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर ऐक्ट (IEEPA) के तहत टैरिफ लगे वह केवल नैशनल इमरजेंसी में विदेशी खतरों से निपटने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा, "IEEPA की व्याख्या...परिस्थिति-कॉमन सेंस पर भी आधारित है...राष्ट्रपति...चीनी आयात रोक सकते हैं लेकिन...$1 भी टैरिफ नहीं लगा सकते।"