ट्रैफिक चालान के ₹45,000 करोड़ बाकी, नहीं भरा तो बिजली बिल में जुड़ सकता है; SC ने दिया सुझाव
सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-चालान के तहत ₹45,000-करोड़ वसूलने हैं जिसमें ₹25,000 करोड़ की वसूली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, "अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे...तो इसे उनके बिजली बिल के बकाया में जोड़ दें...उन्हें बिजली का बिल तो भरना ही होगा...वरना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।"