टेक कंपनी की सीईओ को मुंबई में कार से टक्कर मारने के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज
मुंबई के एक कोर्ट ने टेक कंपनी की 42-वर्षीय सीईओ राजलक्ष्मी को वर्ली में कार से टक्कर मारने के आरोपी की ज़मानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जॉगिंग के समय तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राजलक्ष्मी के सिर में गंभीर चोटें आई थीं व उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना 19 मार्च को हुई थी।