सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसमें बाधा डालेगा, तो उसपर अवमानना की कार्रवाई होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, "ये सभी तथाकथित पशु प्रेमी...क्या वे उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जिन्होंने अपनी (रेबीज़ की कारण) जान दे दी।"