डिजिटल फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए RBI ने जारी किए ड्राफ्ट नियम
डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने के लिए RBI ने मुआवजे से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, मुआवजे का 65% हिस्सा RBI और 20% बैंक वहन करेंगे, जबकि मुआवजे की अधिकतम राशि ₹25,000 होगी। ग्राहकों को फ्रॉड की शिकायत 5 दिन के भीतर साइबर क्राइम पोर्टल/हेल्पलाइन नंबर-1930 और अपने बैंक को देनी होगी।