डेढ़ रुपए के लिए एमपी के शख्स ने गैस एजेंसी के खिलाफ 7 साल लड़ा केस, मिली जीत

सागर (एमपी) में एक उपभोक्ता फोरम ने ₹1.50 के लिए एक गैस एजेंसी के खिलाफ 7-साल केस लड़ने वाले शख्स के हक में फैसला सुनाया है। 2017 में शख्स से ₹753.50 के सिलिंडर के लिए ₹755 वसूले गए थे। एजेंसी को ₹1.50 पर 6% वार्षिक ब्याज और मानसिक-आर्थिक क्षति व कानूनी खर्च के लिए ₹4,000 देने को कहा गया है।

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