डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ विज्ञापन नहीं चला सकता पतंजलि, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद को अंतरिम आदेश में डाबर च्यवनप्राश के उत्पादों के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापन हटाने को कहा है। दरअसल, पतंजलि ने एक विज्ञापन चलाया था जिसमें रामदेव बाज़ार में मौजूद च्यवनप्राश के अन्य ब्रैंड्स पर सवाल उठा रहे थे। डाबर ने कहा था कि अन्य ब्रैंड्स को 'साधारण' कहना भ्रामक है।