ड्यू डेट के बाद GST रिटर्न भरने के नियम में किया गया बदलाव
जीएसटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लैटफॉर्म बनाने वाले जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जुलाई की शुरुआत से करदाता ड्यू डेट के 3 साल बाद मासिक और वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार, मुकदमेबाज़ी और सिस्टम की खामियों जैसे कारणों के चलते जिन करदाताओं की फाइलिंग्स लंबित हैं यह कदम उन्हें प्रभावित कर सकता है।