डाक विभाग में आवेदन करने के 28 साल बाद शख्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली नौकरी

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले एक शख्स की नियुक्ति का आदेश दिया है। दरअसल, शख्स को प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता के पास उम्मीदवार को कारण बताए बिना निकालने का अधिकार नहीं है।

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