डीटीसी बस की चपेट में आने से हुई थी सैन्यकर्मी की मौत, मिलेगा ₹1 करोड़ मुआवज़ा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस की चपेट में आने से मृत सैन्यकर्मी के परिवार को ₹1.17 करोड़ मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि डीटीसी बस ने 2016 में दिल्ली के रफी मार्ग पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय सेना भवन में तैनात सैन्यकर्मी को टक्कर मार दी थी।

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