डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में प्रत्येक डेटा उल्लंघन के लिए ₹250 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना

संशोधित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में प्रत्येक डेटा उल्लंघन के लिए अधिकतम ₹250 करोड़ और न्यूनतम ₹50 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। यह बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया और इसे लेकर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा करना है।

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