डॉक्टर के पथरी की जगह किडनी निकालने से हुई थी शख्स की मौत; अस्पताल को ₹11 लाख देने का आदेश

गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अस्पताल को एक व्यक्ति के परिवार को ₹11.23 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। दरअसल, डॉक्टर के सितंबर 2011 में शख्स की पथरी की बजाय किडनी निकालने के 4 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल को 2012 से 7.5% ब्याज के साथ मुआवज़ा देने को कहा गया है।

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