तोते खा गए किसान के अनार; बॉम्बे HC ने कहा- किसान को ₹40,000 मुआवज़ा दे सरकार
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने तोतों द्वारा 70-वर्षीय किसान के अनार खाने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को ₹40,000-मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। बकौल कोर्ट, तोते भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित जंगली पक्षी हैं। किसान ने 2016 में शिकायत की थी कि वन्यजीव अभयारण्य के तोतों ने उनके 200-पेड़ों को नुकसान पहुंचाया।