बिहार में तीन तलाक पर पहली सजा, अदालत ने पति को सुनाई 2 साल की कैद

पटना (बिहार) की अदालत ने नौशाद अहमद को पत्नी को तीन तलाक देने पर 2 साल कठोर कारावास और ₹6,500 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 और IPC की धारा 323 व 341 के तहत दोषी ठहराया है। पटना जिले में तीन तलाक मामले में यह पहली सजा बताई जा रही है।

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