तमिलनाडु में 9 पुलिसवालों को मिली फांसी की सज़ा; कस्टडी में टॉर्चर को लेकर क्या कहता है कानून?
सथानकुलम (तमिलनाडु) पुलिस कस्टडी में टॉर्चर से 2020 में एक पिता-पुत्र की हुई मौत के केस को मदुरै कोर्ट ने 'दुर्लभ' मामला बताते हुए 6 अप्रैल 2026 को 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई। बीएनएस की धारा 103 के तहत कस्टडी में टॉर्चर से मौत पर हत्या का केस बनता है जिसमें फांसी/उम्रकैद की सज़ा मिल सकती है।