घर छोड़ने के आधार पर हुए तलाक के बावजूद गुज़ारा भत्ता मांग सकती है महिला: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि घर छोड़ने के आधार पर हुए तलाक के बाद भी महिला गुज़ारा भत्ता मांग सकती है, बशर्ते उसने दोबारा शादी न की हो और वह अपना खर्च उठाने में असमर्थ हो। कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई होने तक पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में ₹4,000/माह देने का निर्देश दिया।