तलाक के बिना नहीं: शादीशुदा शख्स के लिव-इन मामले पर इलाहाबाद HC ने पहले की थी अलग टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 25-मार्च को एक सुनवाई में कहा कि शादीशुदा शख्स का सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं है। इससे पहले सिंगल जज विवेक सिंह की बेंच ने 20-मार्च को कहा था कि शादीशुदा व्यक्ति के लिए पहले पार्टनर को तलाक दिए बिना किसी तीसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कानूनी नहीं है।