तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी करने पर भी पहले पति से गुज़ारा भत्ता पाने की है हकदार: एचसी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बावजूद अपने पहले पति से गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा, "कानून का मकसद मुस्लिम महिलाओं की गरीबी को रोकना और तलाक के बाद भी सामान्य जीवन जीने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करना है।"