दो दिन के भीतर अकाउंट में क्रेडिट होंगे बोनस शेयर; 1 अक्‍टूबर से लागू होगा नियम

बाज़ार नियामक सेबी ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि 1-अक्टूबर से बोनस शेयर 2-दिन के भीतर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। सर्कुलर के मुताबिक, बोनस शेयरों के लिए T+2 ट्रेडिंग का प्रावधान होगा जहां T का मतलब 'रिकॉर्ड डेट' है। फिलहाल बोनस शेयर 2 से 7 दिन में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं।

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