दो साल में दो बार मैटरनिटी लीव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं की मैटरनिटी लीव पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, "पहली मैटरनिटी लीव के दो साल के भीतर दूसरी बार छुट्टी मांगने पर इनकार नहीं किया जा सकता।" यह फैसला एक याचिका पर सुनाया गया जिसमें 2021 में मां बनने के बाद 2022 में दी गई दूसरी मैटरनिटी लीव की अर्ज़ी खारिज हुई थी।