दोबारा नहीं होगी BPSC की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई इसलिए इसे दोबारा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी।